
निगरानी थाना कांड संख्या 98/2026 में कार्रवाई, विभागीय जांच के लिए अलग से आरोप पत्र जारी होगा
दैनिक बिहार पत्रिका, खगड़िया। खगड़िया पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभागीय कार्रवाई निगरानी थाना कांड संख्या 98/2026 के आधार पर की गई है।
विभागीय आदेश के अनुसार संजय कुमार पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में वर्ष 2018 में किए गए संशोधन के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आदेश में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों तथा बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1976 के प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है।
निलंबन की कार्रवाई बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली, 2005 के नियम 9 के तहत की गई है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख/मुख्यालय, पटना निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। विभाग की अनुमति के बिना वे मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
मामले में विभागीय स्तर पर भी आगे की कार्रवाई की जाएगी और संजय कुमार के विरुद्ध अलग से आरोप पत्र गठित किए जाने की बात कही गई है। निगरानी विभाग की कार्रवाई के बाद अब विभागीय जांच के माध्यम से भी आरोपों की पड़ताल की जाएगी।
बताया गया है कि 14 अगस्त 2026 को निगरानी विभाग की टीम ने संजय कुमार से जुड़े तीन ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था। इसमें खगड़िया स्थित कार्यालय/सरकारी आवास के अलावा पटना स्थित आवास और बिहारशरीफ स्थित पैतृक आवास शामिल थे। कार्रवाई निगरानी विभाग के डीएसपी शशि शेखर के नेतृत्व में किए जाने की जानकारी सामने आई थी।
मामले में संपत्ति के मूल्य को लेकर अलग-अलग रिपोर्टों में अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं। इसलिए संपत्ति की वास्तविक राशि को अंतिम रूप से जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही निर्धारित किया जाना है। फिलहाल विभाग ने निगरानी मामले के आधार पर निलंबन की कार्रवाई की है।


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