
बांका:- बांका में आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, बांका के न्यायालय में जयपुर थाना कांड संख्या 28/24, जीआर-908/24 से जुड़े मामले में फैसला सुनाया गया।
दो आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई सजा
मामले में पिंटू कुमार दास, पिता केदार दास और पूरण कुमार मेहदा, पिता प्रेम मेहदा, दोनों निवासी अमघड़ीहा, थाना रिखिया, जिला देवघर, झारखंड को न्यायालय ने आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया।प्रस्तुत मामले में पुलिस अधीक्षक बांका अमितेश कुमार के निर्देशन में की गई अनुसंधान प्रक्रिया, प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय में मामले की सुनवाई आगे बढ़ी।
धारा 25 के तहत दो वर्ष की सजा
न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B)A के तहत दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही प्रत्येक पर 2,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं धारा 26(1) आर्म्स एक्ट के तहत भी दोनों आरोपियों को दो वर्ष के साधारण कारावास और 2,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास
न्यायालय के आदेश के अनुसार यदि अर्थदंड की राशि जमा नहीं की जाती है, तो एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दोनों धाराओं में सुनाई गई कारावास की सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
साक्ष्य और अनुसंधान रहा महत्वपूर्ण
मामले की सुनवाई के दौरान सहायक अभियोजन पदाधिकारी जागृति कुमारी द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य, गवाहों की गवाही और अनुसंधान से संबंधित तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस की ओर से मामले में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के बाद चार्जशीट दाखिल किए जाने की जानकारी दी गई है।
चयनित पांच मामलों में शामिल
पुलिस की ओर से बताया गया कि यह मामला चयनित पांच कांडों से संबंधित है। न्यायालय के फैसले के बाद मामले में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा लागू होगी। आर्म्स एक्ट के इस मामले में न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को संबंधित धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है। फैसले में दो-दो वर्ष के साधारण कारावास के साथ अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। पुलिस और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया।






