
बांका:- बांका में दहेज एक्ट से जुड़े एक मामले में मंगलवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, बांका के न्यायालय में कटोरिया थाना कांड संख्या 112/20, जीआर संख्या 10/21 से संबंधित मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई गई। मामले में आरोपी शनीचर पुजहर को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(बी) के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही न्यायालय ने 10 हजार रुपये के अर्थदंड का भी आदेश दिया। वहीं, धारा 201 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपी को 2 वर्ष के साधारण कारावास की सजा दी गई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस अधीक्षक बांका अमितेश कुमार के निर्देशन में मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक हीरालाल सिंह द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
मामले में वैज्ञानिक अनुसंधान, उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष रखा। इन्हीं आधारों पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई। यह मामला त्वरित विचारण से संबंधित था। न्यायालय में मामले की सुनवाई के बाद मंगलवार को फैसला सुनाया गया। इस फैसले के साथ दहेज मृत्यु से जुड़े इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया के तहत आरोपी को निर्धारित दंड दिया गया है। न्यायालय के आदेश के अनुसार आरोपी को अब 10 वर्ष का कठोर कारावास, 2 वर्ष का साधारण कारावास और अर्थदंड की सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड नहीं चुकाने पर अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान है।









