बिहार पत्रिका डिजिटल, पटना, Excise stations will be opened : बिहार राज्य में शराबबंदी कानून को पूरी मुस्तैदी से लागू करने के लिए अब अनुमंडल स्तर पर भी उत्पाद थाने खोले जाएंगे। वर्तमान में इनकी संख्या 44 है, जो अधिकांश जिला स्तरीय ही हैं। अब 36 नए थाने अनुमंडल स्तर पर खोले जाएंगे। इसे लेकर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने आदेश जारी कर दिया है।
इसमें फिलहाल वैसे अनुमंडलों को खासतौर से चुना गया है, जहां अवैध शराब से जुड़ी गतिविधि काफी होती है या शराबबंदी कानून के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतें अक्सर आती रहती हैं। इसके मद्देनजर उत्पाद थाने के क्षेत्र का विस्तार किया गया है।
इन अनुमंडलों को मद्यनिषेध थानाक्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि क्षेत्र में उत्पाद पदाधिकारी को धारा-73 के अंतर्गत बिना वारंट की तलाशी की शक्ति प्रदान की गई है, वे क्षेत्र थानाक्षेत्र समझे जाएंगे। इन थानाक्षेत्रों में एफआईआर दर्ज करने से लेकर अन्य कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
यहां प्रस्तावित हैं थाने
रानीगंज, दाउदनगर, कटोरिया, मंझौल, कहलगांव, पीरो एवं जगदीशपुर, डुमरांव, बेनीपुर एवं बिरौल, मधुबन एवं अरेराज, शेरघाटी, महम्मदपुर, बारसोई, गोगरी, उदाकिशनगंज, झंझारपुर एवं बेनीपट्टी, बड़हिया, तारापुर, हिलसा, पकड़ीबरावां, धमदाहा, विक्रमगंज, रोसड़ा एवं पटोरी, मशरक एवं सोनपुर, पुपरी एवं रून्नीसैदपुर, महाराजगंज, रघुनाथपुर, सिमराही एवं त्रिवेणीगंज तथा महुआ अनुमंडलों में उत्पाद थाने खोलने का प्रस्ताव है।