बिहार पत्रिका।Bihar Breaking news: अमित कुमार झा
भागलपुर। बिहार। सिल्क सिटी भागलपुर जिलांतर्गत महिला थाना में वर्ष 2019 में दर्ज पोस्को एक्ट के मामले में पोक्सो के विशेष न्यायाधीश पन्नालाल की अदालत ने दोषी पाये गये अभियुक्त सुनील कुमार को 04 साल करावास सहित 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है।
उक्त मामले में सरकार की ओर से बहस कर रहे विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि विगत 28 जनवरी 2019 को पीड़िता ने महिला थाना पहुंच अपने ट्यूशन टीचर सुनील कुमार के विरुद्ध छेड़खानी का केस दर्ज कराया था।
लगाये गये आरोप में पीड़िता ने पुलिस को जानकारी दी थी कि वह सुनील कुमार के घर पर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी। पर ट्यूशन के दौरान किसी ना किसी बहाने से टीचर सुनील कुमार उसे बैडटच करता था। एक दिन मामला बढ़ गया और टीचर ने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी थी। उसने अपने मां- पिता से इस बात की शिकायत की, तत्पश्चात महिला थाना पहुंच शिक्षक के विरुद्ध केस दर्ज करवाया गया।