बिहार पत्रिका। Bihar Breaking News:अमित कुमार झा
भागलपुर। बिहार। सिल्क सिटी भागलपुर जिलांतर्गत पीरपैंती थाना में विगत वर्ष 2020 में दर्ज नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश लवकुश कुमार की अदालत ने सजा के बिंदु पर अपना फैसला सुनाया।
आरोपित श्रवण कुमार को मामले में दोषी पाते हुए 20 वर्ष कारावास की कठोर सजा सहित 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसके अलावा न्यायाधीश ने पीड़िता को 02 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर न्यायालय की ओर से भुगतान करने का निर्देश दिया है।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से बहस में हिस्सा लेने वाले विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम और जयकरण गुप्ता ने बताया कि नाबालिग पीड़िता ने पीरपैंती थाना में दर्ज कराये गये केस में कहा था कि वह दो माह पहले ही अपने ननिहाल आयी हुई थी।
14 नवंबर 2020 को पड़ोस का रहने वाला श्रवण कुमार ने उसे किसी बहाने बुलाकर अपने साथ ले गया। जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद उसने अपने घर पूरी घटना की जानकारी अपने ननिहाल के लोगों को दी।