Bihar News, दैनिक बिहार पत्रिका डिजिटल। पटना: हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद सुभाष प्रसाद उर्फ सुभाष यादव को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने रंगदारी एवं जमीन रजिस्ट्री के बाद रुपये हड़पने के खिलाफ बिहटा थाने में दर्ज प्राथमिकी संख्या 425/23 को निरस्त कर दिया है।
न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी की एकलपीठ ने सुभाष यादव की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। शिकायतकर्ता भीम वर्मा का आरोप था कि अरुण उर्फ मुंशी उर्फ मुखिया ने उनके पिता सुरेश वर्मा से एक भूखंड का एकरारनामा कराया था, लेकिन तीन वर्ष बाद भी उसने रजिस्ट्री नहीं करायी। 27 फरवरी 2021 को सुभाष यादव ने भीम को फोन कर माता-पिता के साथ उनके आवास पर आने को कहा।
Author: दैनिक बिहार पत्रिका
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