Khagaria News, दैनिक बिहार पत्रिका डिजिटल, खगड़िया। लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर शस्त्रों का सत्यापन कराना अनिवार्य है। इसके लिए अब फिर से तिथि निर्धारित की गई है। शस्त्रों का सत्यापन नहीं होने की स्थिति में पुन एक और अवसर देते हुए 23 से आगामी 30 मार्च तक संबंधित थाना परिसर में शस्त्र निरीक्षी पदाधिकारी की प्रतिनियुक्त की गई है।
इस तिथि तक शत प्रतिशत सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि गत 27 से 29 फरवरी तक शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराया गया। पर, शत प्रतिशत सत्यापन नहीं कराया जा सका था। आम निर्वाचन दृष्टिपथ यदि पुन निर्धारित अवधि में शत-प्रतिशत शस्त्र का सत्यापन का कार्य पूरा नहीं होता है तो सत्यापन नहीं कराने वाले अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति के शर्तो का उल्लंघन माना जाएगा।
डीएम ने कहा कि आधुय अधिनियम/नियम के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत उनके शस्त्र/हथियार को जब्त कर तथा अनुज्ञप्ति को निलंबित/ रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।