डीएम सावन कुमार का सख्त एक्शन; ग्रामीणों ने एफआईआर दर्ज करने की उठाई मांग
सुपौल। त्रिवेणीगंज अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी राज रोशन पर रेवेन्यू रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप सिद्ध होने के बाद जिलाधिकारी सावन कुमार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामला मौजा मानगंज से जुड़ा है, जहां आरोप है कि मोटी रकम लेकर पंजी-2 में अवैध रूप से रकबा परिवर्तन किया गया। दस्तावेजों के अनुसार जमाबंदी संख्या 2142 (खाता 625, खेसरा 2460—9 कट्ठा) तथा खाता 627 (खेसरा 2509 एवं 2522—कुल 9 कट्ठा) मिलाकर कुल 18 कट्ठा भूमि डोमी साह एवं रघुनंदन शाह के नाम दर्ज थी। आरोप है कि बिना अंचल अमीन की मापी रिपोर्ट के खेसरा 2522 में संपूर्ण रकबा 75 डिसमिल चढ़ा दिया गया।

17 जनवरी 2026 को मामला उजागर होने के बाद अंचलाधिकारी प्रियंका सिंह ने त्वरित सुधार करते हुए रकबा संशोधित किया और संबंधित कर्मचारी को पंचायत से हटा दिया। इसके उपरांत अपर समाहर्ता के निर्देश पर डीसीएलआर संस्कार रंजन एवं अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार की रिपोर्ट के आधार पर प्रपत्र-क गठित कर कार्रवाई की अनुशंसा की गई। जांच में प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाए जाने पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत नियम-09 के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई की गई। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय मरौना अंचल कार्यालय निर्धारित किया गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राजस्व अभिलेखों में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर स्थानीय लोगों का आरोप है कि केवल निलंबन पर्याप्त नहीं है, बल्कि संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज होनी चाहिए ताकि अन्य भ्रष्ट कर्मियों को कड़ा संदेश मिल सके। ग्रामीणों ने यह भी मांग की है कि जमाबंदी संख्या 2636, 2639 और 2510 में कथित रकबा हेरफेर की भी विस्तृत जांच कराई जाए।
अब सबकी निगाहें सुपौल प्रशासन पर टिकी हैं कि आगे की कार्रवाई किस स्तर तक पहुंचती है—क्या मामला प्राथमिकी तक जाएगा या विभागीय कार्रवाई तक ही सीमित रहेगा।
रिपोर्ट: पप्पू आलम, दैनिक बिहार पत्रिका
Author: दैनिक बिहार पत्रिका
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