
रजौन के तिलकपुर में सरकारी भूमि से जुड़ी शिकायत पर डीएम के निर्देश के बाद बढ़ी कार्रवाई; लोक शिकायत निवारण व्यवस्था के जरिए 15 दिनों में मापी और प्रपत्र-1 में नोटिस जारी
बांका:- सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण की शिकायत लेकर करीब तीन महीने से कार्रवाई का इंतजार कर रहे एक आवेदक की द्वितीय अपील के बाद मामले ने तेजी पकड़ी। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत मामला जिला स्तर तक पहुंचने के बाद स्थल की मापी कराई गई और संधारित अतिक्रमणवाद के आलोक में कुल 80 अतिक्रमणकारियों को प्रपत्र-1 में नोटिस जारी किया गया है। मामला रजौन प्रखंड के तिलकपुर क्षेत्र का है। प्रमोद कुमार सिंह, पिता अयोध्या प्रसाद सिंह, ग्राम-तिलकपुर, पोस्ट-वामदेव ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में सबसे पहले अंचल अधिकारी, रजौन के समक्ष आवेदन दिया था।
अंचल से शुरू हुई शिकायत जिला स्तर तक पहुंची
आवेदक के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय, बांका में शिकायत दर्ज कराई। आवेदन के बाद अतिक्रमणवाद संधारित किया गया, लेकिन कार्रवाई अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद प्रमोद कुमार सिंह ने प्रयास जारी रखते हुए जिला लोक शिकायत निवारण व्यवस्था का सहारा लिया और अंततः द्वितीय अपील दायर कर संधारित अतिक्रमणवाद के तहत स्थल की मापी कराने की मांग की।
डीएम के निर्देश के बाद हुई जमीन की मापी
द्वितीय अपील पर द्वितीय अपीलीय प्राधिकार-सह-जिला पदाधिकारी, बांका ने संज्ञान लेते हुए अंचल अधिकारी, रजौन को संबंधित अतिक्रमणवाद के आलोक में स्थल की मापी कराने का निर्देश दिया। निर्धारित सुनवाई के दौरान अंचल अधिकारी, रजौन ने कार्यालय पत्रांक 3050/अं०, दिनांक 17 सितंबर 2026 के माध्यम से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसमें बताया गया कि स्थल की मापी करा दी गई है और कुल 80 अतिक्रमणकारियों को प्रपत्र-1 के तहत नोटिस निर्गत किया गया है।
तीन माह की परेशानी के बाद 15 दिनों में आगे बढ़ी प्रक्रिया
लोक प्राधिकार की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदन के बाद अपीलार्थी ने कार्रवाई पर संतोष जताया। उनके अनुसार इस मामले को लेकर वे करीब तीन महीने से परेशान थे, जबकि द्वितीय अपील के बाद लोक शिकायत निवारण व्यवस्था के माध्यम से करीब 15 दिनों में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित हुई। उन्होंने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम और जिला प्रशासन के प्रति आभार भी व्यक्त किया।
नोटिस के बाद आगे बढ़ेगी विधिसम्मत प्रक्रिया
इस कार्रवाई के साथ अतिक्रमण से संबंधित मामला अब अगले वैधानिक चरण में पहुंच गया है। प्रपत्र-1 में नोटिस जारी होने के बाद संबंधित पक्षों को नियमानुसार अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह प्रकरण बताता है कि प्रारंभिक स्तर पर शिकायत का अपेक्षित समाधान नहीं होने की स्थिति में लोक शिकायत निवारण व्यवस्था के तहत उपलब्ध अपील की प्रक्रिया नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। तिलकपुर के इस मामले में द्वितीय अपील के बाद मापी से लेकर 80 लोगों को नोटिस जारी होने तक कार्रवाई आगे बढ़ी है।










