
21 वर्षीय विवाहिता ने पति, सास और ससुर पर लगाया प्रताड़ना का आरोप; सुलह के लिए बुलाने पर भी थाने नहीं पहुंचने की शिकायत
बौंसी/बांका:- बौंसी थाना क्षेत्र की एक 21 वर्षीय विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना, मारपीट, गाली-गलौज तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाना में आवेदन दिया है। विवाहिता के आवेदन के आधार पर पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की है। आवेदन में गोलहट्टी निवासी साक्षी झा, उम्र 21 वर्ष, ने बताया है कि उसकी शादी 25 अप्रैल 2025 को देवघर निवासी कुमार अभिषेक नरौने के साथ दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी। विवाह के कुछ समय बाद से ही उसके अनुसार ससुराल पक्ष की ओर से दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। विवाहिता ने आरोप लगाया है कि उसके पति कुमार अभिषेक नरौने, सास सुभला नरौने और ससुर कुमार दिवाकर नरौने द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार किया जाता था। आवेदन में मारपीट करने, गाली-गलौज करने और अपनी इच्छा के अनुसार रहने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक लगातार कथित प्रताड़ना के कारण वह भय और मानसिक तनाव में रहने लगी। उसने आवेदन में यह भी आरोप लगाया है कि उसे जान से मारने की धमकी दी गई और जान लेने का प्रयास भी किया गया। इसके बाद भयभीत होकर वह अपने मायके गुलहट्टी, थाना बौंसी, जिला बांका में रहने लगी। विवाहिता ने पुलिस को यह भी बताया है कि उसके आवश्यक दस्तावेज और अन्य सामान अभी देवघर स्थित ससुराल में ही हैं। मामले को लेकर उसने पहले भी बौंसी थाना में आवेदन देकर हस्तक्षेप की मांग की थी। आवेदन के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच आपसी सुलह कराने के उद्देश्य से थाना स्तर से पति एवं ससुराल पक्ष को दो बार बुलाया गया, लेकिन आरोप है कि वे थाना नहीं पहुंचे। इसके बाद विवाहिता ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस के समक्ष दिए गए आवेदन में विवाहिता ने अपने पति, सास और ससुर के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना सहित लगाए गए अन्य आरोपों की जांच कर कार्रवाई का अनुरोध किया है। मामले में पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध तथ्यों की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल मामला प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस की जांच के दायरे में है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।


BOUNSI NEWS: दहेज की मांग,







