
बीएलओ करेंगे घर-घर सत्यापन, पात्र पाए जाने पर अनिवार्य रूप से भरेगा फॉर्म-6; राजनीतिक दलों के बीएलए को भी दी जाएगी सूची
बांका:- जिले में कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे, इसके लिए निर्वाचन विभाग ने छूटे हुए एवं युवा अर्हता प्राप्त निर्वाचकों के पंजीकरण का विशेष अभियान शुरू किया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में चल रहे इस अभियान के तहत मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी यानी बीएलओ घर-घर पहुंचकर ऐसे लोगों की पहचान और सत्यापन करेंगे। पात्र पाए जाने वाले लोगों का निर्वाचक सूची में पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार, नए मतदाता के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 का इस्तेमाल किया जाता है। अभियान को निर्धारित एक माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बीएलओ को निर्देश दिया गया है कि गृह सत्यापन के दौरान ऐसे सभी व्यक्तियों की पहचान की जाए, जो निर्धारित अर्हता पूरी करते हैं लेकिन अभी तक निर्वाचक सूची में उनका नाम दर्ज नहीं है। पात्रता पाए जाने की स्थिति में फॉर्म-6 अनिवार्य रूप से भरवाकर नियमानुसार पंजीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में घर-घर सत्यापन को प्रमुख आधार बनाया गया है। बीएलओ अपने संबंधित मतदान क्षेत्र में जाकर मतदाताओं और संभावित नए निर्वाचकों से संबंधित आवश्यक जानकारी जुटाएंगे। निर्वाचन आयोग की व्यवस्था में भी बीएलओ को निर्वाचक सूची के क्षेत्रीय सत्यापन और अद्यतन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। प्रशासन ने अभियान को पारदर्शी और सहभागी बनाने के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए को भी प्रक्रिया से जोड़ा है। बीएलओ द्वारा तैयार की जाने वाली संबंधित सूची राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की जाएगी। इससे अभियान के दौरान चिन्हित किए गए पात्र लोगों की जानकारी संबंधित पक्षों तक भी पहुंच सकेगी। अभियान पूरा होने के बाद निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा मतदान केन्द्रवार तैयार सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही जरूरत के अनुसार अलग-अलग मतदान केन्द्रों पर विशेष कैंप आयोजित करने की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि जिन पात्र लोगों तक घर-घर सत्यापन के दौरान पहुंच नहीं बन पाती है, उन्हें भी पंजीकरण का अवसर मिल सके।विशेष अभियान का दायरा केवल सामान्य आवासीय क्षेत्रों तक सीमित नहीं रखा गया है। प्रशासन की ओर से रात्रि आश्रय, मजदूर कॉलोनियों, गृहविहीन व्यक्तियों और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आवश्यकता के अनुसार विशेष कैंप लगाने की व्यवस्था की जाएगी। इसका उद्देश्य उन वर्गों तक पहुंच बनाना है, जहां सामान्य प्रक्रिया के दौरान पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने से छूट सकते हैं। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों में भी गृहविहीन पात्र व्यक्तियों के सत्यापन के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है। अभियान की निगरानी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी स्तर से नियमित रूप से की जाएगी। अधिकारियों के स्तर से यह देखा जाएगा कि निर्धारित अवधि में घर-घर सत्यापन का काम पूरा हो, पात्र व्यक्तियों की पहचान हो और जहां आवश्यक हो वहां फॉर्म-6 के माध्यम से पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाए। इस विशेष अभियान का मूल उद्देश्य निर्वाचक सूची को अधिक समावेशी और अद्यतन बनाना है। खासकर पहली बार मतदान के योग्य हुए युवाओं और अब तक सूची से छूटे पात्र नागरिकों को पंजीकरण का अवसर देकर उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। निर्वाचन आयोग के नागरिक सेवा पोर्टल पर भी नए मतदाता के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 की सुविधा उपलब्ध है। जिला स्तर पर शुरू किए गए इस अभियान में अब बीएलओ की सक्रियता, घर-घर सत्यापन और समय पर फॉर्म-6 भरवाने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पात्र व्यक्ति का पंजीकरण छूटने न पाए, इसके लिए अभियान के दौरान आवश्यकतानुसार कैंप और विशेष सत्यापन की व्यवस्था भी की जाएगी।









