बिहार पत्रिका डिजिटल, Betiya Court News : बेतिया में 16 साल की नाबालिग किशोरी का अपहरण कर चार दिनों तक गलत काम करने के एक मामले में मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने कांड के नामजद अभियुक्त राजकुमार यादव उर्फ मंटू यादव को दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायाधीश ने 20 हजार रुपए जुर्माना का भी आदेश दिया है। जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा का आदेश न्यायाधीश ने दिया है।
सजायाफ्ता अभियुक्त जिला के चौतरवा थाना क्षेत्र हरपूर गांव के रहने वाला 25 साल का राजकुमार यादव उर्फ मंटू यादव है। पॉक्सो एक्ट के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना साल 2019 की है। आरोप है कि पीड़ित बच्ची अपने घर में सो रही थी। अचानक उसके घर में किराए के रूम में दवा का दुकान चलाने वाला राजकुमार यादव अंदर घुस गया। नशा की दवा सुंघा कर अपहरण कर लिया।
वहीं, जब लड़की का होश आया तो वह नरकटियागंज में थी। आरोपी ने नाबालिग पीड़ित लड़की के साथ 4 दिनों तक गलत काम किया। इसके बाद परिजनों ने आरोपी के खिलाफ चौतरवा थाना में आवेदन देकर अपहरण करने का प्राथमिकी दर्ज कराई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है।
न्यायाधीश ने पीड़ित नाबालिग को बिहार प्रतिकार योजना के तहत चार लाख रुपए मुआवजा भी देने का आदेश दिया है। पॉक्सो एक्ट के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि इस वाद का न्यायालय द्वारा स्पीडी ट्रायल किया गया है।
Author: दैनिक बिहार पत्रिका
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