क्यों वापस लिए जा रहे हैं 2,000 रुपये के नोट, ऐसे कर सकते हैं वापस

2000 Note Update

बिहार पत्रिका डिजिटल, 2000 Note Update : 2000 के नोट को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने  बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को RBI के द्वारा ये घोषणा किया गया कि 2,000 रुपये के नोट को चलन से बाहर किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत बंद करने का फैसला किया है। RBI 2,000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन के द्वारा वापस लेगी। हालांकि रिजर्व बैंक ने साफ-साफ कहा है कि 2000 रुपये के नोट अभी वैध रहेंगे और इन्हें आसानी से अन्य मूल्य के नोटों से एक्सचेंज कराया जा सकता है। इसके लिए तारीख भी तय कर दी गई है। 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन बने रहेंगे।

क्यों हटाया जा रहें हैं 2000 के नोट

बता दें नवंबर 2016 में 2,000 रुपये के नोटों की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद था कि 500 और 1000 रुपये के नोटों को वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था में करंसी की जरूरत को तेजी से पूरा किया जा सके। उस मकसद के पूरा होने और पर्याप्त मात्रा में अन्य मूल्य के नोटों की उपलब्धता के साथ 2018-19 में 2,000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी।

2,000 रुपये मूल्य के ज्यादातर नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। इन नोटों का अनुमानित जीवन काल 4-5 साल ही था। यह भी देखा गया कि इस मूल्य के नोटों का आमतौर पर लेन-देन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। जनता की करंसी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का स्टॉक पर्याप्त बना हुआ है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक की ‘क्लीन नोट नीति’ के मुताबिक, यह निर्णय लिया गया है कि 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस ले लिया जाए।

ऐसे जमा एंव एक्सचेंज करा सकते हैं नोट 

  • देश के किसी भी बैंक के ब्रॉन्च से एक बार में 20,000 रुपये तक की सीमा तक के 2000 रुपये के नोट बदलाव सकता है। यानी बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है।
  • नोट बदलने की सुविधा निशुल्क होगी।
  • नोट बदलने की लिमिट एक बार में 20 हजार रुपये से अधिक के 2000 रुपये नोट नहीं बदले जाएंगे।
  • बैंकों में 2000 के नोट बदलने अलग स्पेशल विंडो होंगे, जहां आप आसानी से 2000 के नोट बदल पाएंगे।
  • समय सीमा पूरी होने के बाद इन्हें आरबीआई के माध्यम से बदला जा सकता है।
  • 30 सितंबर के बाद 2000 रुपये के नोट को बैंकों में एक्सचेंज/डिपॉजिट नहीं किया जा सकेगा।
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