बिहार पत्रिका। अमित कुमार झा
भागलपुर। बिहार। एक ही मजदूर का दो जॉब कार्ड बनाने और एक ही दिन में दो अलग- अलग कार्यों में उपस्थिति बनाकर राशि का भुगतान करने के आरोप में सिल्क सिटी भागलपुर जिलांतर्गत गोराडीह के दो पंचायत रोजगार सेवक को दंडित किया गया है।
इस मामले में गोराडीह प्रखंड की तरछा दामूचक पंचायत के तत्कालीन रोजगार सेवक संजीव कुमार सिंह के मानदेय से अगस्त 2023 से जुलाई 2025 तक 25 प्रतिशत राशि की कटौती होगी। वहीं, तरछा दामूचक पंचायत के वर्तमान रोजगार सेवक रविश कुमार के मानदेय से अगस्त 2023 से जुलाई 2024 तक 25 फीसदी राशि की कटौती की जायेगी।
इस मामले में डीडीसी ने निर्देश जारी कर दिया है। इस मामले की शिकायत गोराडीह प्रखंड के मुरहन गांव के चंद्रशेखर आजाद ने दर्ज करायी थी। शिकायत की जांच मनरेगा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से करायी गयी, जांच रिपोर्ट में शिकायत सही पायी गयी। जांच रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि यह संभव नहीं है कि बिना पंचायत रोजगार सेवक की जानकारी के मजदूरों को काम मिले और भुगतान हो जाये।
इस पर दोनों पंचायत रोजगार सेवक से स्पष्टीकरण मांगा गया। स्पष्टीकरण का उत्तर असंतोषजनक पाये जाने पर दंडित किया गया। साथ ही चेतावनी दी गयी है कि भविष्य में ऐसी गलती होने पर चयनमुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी।