बिहार पत्रिका। अमित कुमार झा
शिक्षा विभाग की ओर से सख्ती लगातार बढ़ाई जा रही है। शिक्षकों व शिक्षा विभाग के कर्मियों व पदाधिकारियों पर सख्ती व अनुशासन के निर्देश के बाद अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक की ओर से कोचिंग संस्थाओं के लिए जिलों के पदाधिकारियों को नया फरमान जारी किया गया है।
जिसके तहत अब कोचिंग के संचालन में भी समय को लेकर कई पाबंदी कर दी गयी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि सुबह 09 से शाम 04 बजे तक कोचिंग संस्थानों को कक्षाएं संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाये।
जिला अधिकारियों को उनकी ओर से पत्र भेजा गया है, भेजे गये पत्र में कहा गया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट 2020 को कारगर बनाये जाने की जरूरत है, ताकि स्कूलों में शिक्षकों व छात्र- छात्रओं की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। कोचिंग संस्थानों पर यह नियम 31 अगस्त, 2023 के बाद से सख्ती से लागू किये जायेंगे। इसके लिए सभी डीएम को अगस्त में तीन चरणों में अभियान चलाने का निर्देश जारी किया गया है।
इस संबंध में शीघ्र ही विस्तृत नियमावली जारी की जायेगी, जिसमें डीएम के पास कोचिंग संस्थाओं पर कार्रवाई करने और उनका निबंधन रद्द करने का अधिकार होगा। जब तक नियमावली जारी नहीं की जाती है, तब तक डीएम को चरणवार तरीके से कोचिंग संस्थानों को इसके बारे में आगाह करने का निर्देश जारी किया गया है।
*कोचिंग संस्थानों को ये हैं तीन आदेश:-*
01- विद्यालय अवधि यानि सुबह 09 से शाम 04 बजे के बीच अपने यहां कक्षाओं का संचालन न करें, इस अवधि के पहले या बाद वे कक्षाएं चलाने के लिए पूर्व रूप से स्वतंत्र है।
02- अपने यहां सरकारी या गैर- सरकारी स्कूलों के शिक्षकों व कर्मी को टीचिंग फैकेल्टी में न रखें।
03- संचालन मंडल में यदि किसी कार्यरत सरकारी कर्मी या पदाधिकारी को रखा गया है, तो उसकी सूचना वे डीएम को अवश्य दें।