बिहार पत्रिका। अमित कुमार झा, Bihar Breaking News: बिहार में अब ग्राम पंचायत के सरपंच वंशावली नहीं बना पाएंगे। पंचायती राज विभाग की तरफ से उनके अधिकार में कटौती करते हुए वंशावली पर रोक लगा दी गई है।
अब सरपंच द्वारा बनाई गई वंशावली मान्य नहीं होगी। कहा गया है कि यह कार्य ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 के विरुद्ध है। पंचायती राज विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी आलोक कुमार ने इस संबध में आदेश जारी किया है, तथा सभी डीएम और जिला पंचायती राज अधिकारी को पत्र भेजा है।
जिसमें ग्राम कचहरी के सरपंच द्वारा बनाई जा रही वंशावली को अमान्य करार दिया गया है, इस पर अविलंब रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार के पत्र के मुताबिक बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 की धारा- 90 से धारा- 120 तक में ग्राम कचहरी, उसके न्याय पीठों की स्थापना, शक्तियां, कर्तव्य और प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान हैं।
सरपंच का काम मुख्यत: ग्राम पंचायत स्तर पर उठने वाले छोटे-मोटे विवादों का सौहार्द्रपूर्ण निपटारा करने को हुआ है। अब जरूरत पड़ने पर संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव वंशावली निर्गत करेंगें। वहीं इस आदेश से सरपंचों के बीच आक्रोश देखा जा रहा है।