Bihar Breaking News: अपहरण मामले में अभियुक्त को 06 और 03 साल सश्रम कारावास की सजा 

बिहार पत्रिका। अमित कुमार झा Bihar Breaking News:

भागलपुर। बिहार। सिल्क सिटी भागलपुर जिलांतर्गत बबरगंज थाना में 01 फरवरी 2020 को दर्ज पॉस्को एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए पॉस्को के विशेष न्यायाधीश पन्नालाल की अदालत ने दोषी करार अभियुक्त को सजा सुनायी गयी।

मामले में सरकारी पक्ष की ओर से बहस कर रहे विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि अभियुक्त निरंजन माली को धारा-366 में दोषी पाते हुए 06 साल सश्रम कारावास सहित 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी है।

जुर्माना की राशि जमा नहीं कराने पर 15 दिनों के अतिरिक्त कारावास की अवधि बढ़ाने का भी आदेश दिया गया है। इसके अलावा पोक्सो एक्ट-08 की धारा में दोषी करार देते हुए दोषी को 03 साल कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना राशि की सजा सुनायी गयी है।

जुर्माना राशि नहीं देने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की अवधि बढ़ाने के भी आदेश है। एसपीपी शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि बबरगंज थाना में 01 फरवरी 2020 को मामले में पीड़िता द्वारा केस दर्ज कराये जाने के बाद मामले में अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान कुल पांच गवाहों की गवाही करायी गयी।

जिसमें अभियुक्त बरारी थानाक्षेत्र के बनिया टोला स्थित रिफ्यूजी कॉलोनी निवासी निरंजन माली को विगत 9 अगस्त को दोषी करार दिया गया था। इसके बाद मामले में सजा के बिंदु पर बहस हुई। मामले में न्यायाधीश ने पीड़िता को सरकार की ओर से प्रतिकार के रूप में 01 लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।

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