
दैनिक बिहार पत्रिका, खगड़िया। बिहार विधान परिषद् के कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2026 के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 22 सितंबर 2026 को निर्वाचन कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। निर्वाचन को लेकर सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा प्रेस ब्रीफिंग आयोजित कर निर्वाचन कार्यक्रम, मतदान केंद्रों, मतदाताओं एवं प्रशासनिक तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी गई।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 29 सितंबर 2026 को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर, नामांकन पत्रों की संवीक्षा 7 अक्टूबर तथा नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर निर्धारित है। मतदान 23 अक्टूबर 2026 को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 27 अक्टूबर 2026 को पूर्णिया स्थित मतगणना केंद्र में कराई जाएगी।

खगड़िया जिले में कुल 11 मतदान केंद्रों, जिसमें 8 मूल एवं 3 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं, पर मतदान कराया जाएगा। 30 दिसंबर 2025 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के अनुसार जिले में कुल 9,494 मतदाता हैं। अधिकतम 1,400 मतदाताओं के आधार पर मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है।
निर्वाचन के लिए पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त दिनेश कुमार, भा.प्र.से. को निर्वाची पदाधिकारी तथा जिलाधिकारी, खगड़िया विक्रम विरकर, भा.प्र.से. को खगड़िया जिला हेतु सहायक निर्वाची पदाधिकारी अधिसूचित किया गया है।
निर्वाचन के सफल संचालन के लिए खगड़िया जिले में विभिन्न कोषांगों का गठन किया गया है। मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में कार्मिक उपलब्ध हैं तथा मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण का कैलेंडर भी तैयार कर लिया गया है। प्रशिक्षण मुख्य सभा कक्ष, समाहरणालय, खगड़िया में निर्धारित तिथियों के अनुसार कराया जाएगा।
मतदान मतपेटिका के माध्यम से मतपत्र द्वारा संपन्न कराया जाएगा। मतदान के बाद पोल्ड मतपेटिकाओं को पूर्णिया स्थित बज्रगृह में सुरक्षित जमा कराया जाएगा। मतगणना भी पूर्णिया स्थित मतगणना केंद्र में होगी।
आदर्श आचार संहिता के अनुपालन पर जोर
प्रेस ब्रीफिंग में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया गया कि निर्वाचन अवधि में ऐसे किसी नीतिगत कार्यक्रम अथवा नीति की घोषणा नहीं की जाएगी, जिससे संबंधित मतदाताओं के प्रभावित होने की संभावना हो। निर्वाचन संबंधी कार्यों से इतर आधिकारिक दौरों को निर्वाचन कार्यों के साथ संयोजित नहीं किया जाएगा।
निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से संबंधित प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जिला स्तर पर विभिन्न निगरानी एवं अनुश्रवण व्यवस्थाओं को सक्रिय किया गया है।
मीडिया से निष्पक्ष एवं तथ्यपरक समाचार प्रसारण की अपील
प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से निर्वाचन अवधि में वस्तुनिष्ठ, संतुलित एवं निष्पक्ष समाचारों के प्रसारण की अपेक्षा की गई। धर्म, जाति, नस्ल, समुदाय, क्षेत्र अथवा भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावना को बढ़ावा देने वाली सामग्री से बचने, असत्यापित आरोपों को प्रकाशित अथवा प्रसारित नहीं करने तथा पेड न्यूज से परहेज करने का अनुरोध किया गया।
मीडिया से किसी विशेष उम्मीदवार अथवा राजनीतिक दल के प्रचार में शामिल नहीं होने तथा अफवाहों एवं भ्रामक सूचनाओं के प्रसार से बचने की अपील की गई। साथ ही, मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे की अवधि में निर्वाचन से संबंधित प्रतिबंधित प्रकाशन अथवा प्रचार नहीं करने के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया।
जिला निर्वाचन शाखा ने सभी संबंधित पक्षों से बिहार विधान परिषद् के कोसी स्नातक निर्वाचन, 2026 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने में जिला प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करने की अपील की।






