पटना। पटना हाईकोर्ट ने खगड़िया के एसपी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर मामले की स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस चंद्रशेखर झा ने प्रभात यादव एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
क्या है पूरा मामला?
मामला 2018 का है, जो खगड़िया थाना कांड संख्या 519/18 से संबंधित है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान केस के वर्तमान अनुसंधानकर्ता कोर्ट में उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि घटना के समय वे इस केस से जुड़े नहीं थे, इसलिए उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।
इस पर असंतोष जताते हुए कोर्ट ने खगड़िया के एसपी को निर्देश दिया कि वे मामले में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर पूरी स्थिति स्पष्ट करें।
याचिका में क्या आरोप लगाए गए हैं?
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने बताया कि यह मामला तब का है जब वादी के घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी। उसी दौरान किसी ने पुलिस को गलत सूचना दी कि वादी के घर में उनकी लाइसेंसी रायफल से हवाई फायरिंग की जा रही है।
पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन घटना की पुष्टि नहीं हो सकी।
आरोप है कि परिवार में एक पूर्व सांसद होने के कारण राजनीतिक दबाव में पुलिस ने वादी के भतीजे को गिरफ्तार कर लिया।
प्रभात यादव, जिनका रायफल था, को पुलिस ने थाना बुलाकर रायफल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा।
पुलिस ने लगभग 1 महीने बाद रायफल को फॉरेंसिक लैब भेजा, जिससे करीब 3 महीने तक रायफल जब्त रहा।
अगली सुनवाई कब होगी?
इस मामले में कोर्ट की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है, जिसमें खगड़िया के एसपी के व्यक्तिगत हलफनामे की समीक्षा की जाएगी।
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Author: दैनिक बिहार पत्रिका
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