शीतलहर के प्रकोप से ठिठुरा खगड़िया, आठवीं तक के सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान 8 जनवरी तक बंद

खगड़िया। जिले में कड़ाके की ठंड और लगातार गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी नवीन कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों, प्री-स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में कक्षा एक से आठवीं तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 8 जनवरी 2026 तक पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन का मानना है कि सुबह और शाम के समय अत्यधिक ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना है, जिसे देखते हुए यह एहतियाती कदम उठाना अनिवार्य हो गया था।

बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों को राहत देते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा 9 से 12 तक के समय में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब इन कक्षाओं का संचालन सुबह 10:00 बजे से पहले और अपराह्न 03:00 बजे के बाद नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, बोर्ड परीक्षाओं की गंभीरता को देखते हुए विशेष कक्षाओं और निर्धारित परीक्षाओं को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है, ताकि छात्रों की तैयारी प्रभावित न हो। यह नया नियम आगामी 5 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा और 8 जनवरी तक लागू रहेगा।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी और आईसीडीएस प्रोग्राम पदाधिकारी को भी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें ताकि अभिभावकों और छात्रों के बीच किसी प्रकार का भ्रम न रहे।

रिपोर्ट: दैनिक बिहार पत्रिका, खगड़िया 

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