सार्वजनिक स्थानों व वाहनों में प्रसारण पर रोक, उल्लंघन करने वालों पर दर्ज होगी प्राथमिकी
पटना — बिहार के उपमुख्यमंत्री ने अश्लील और दोहरे अर्थ वाले गानों के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए राज्य के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट और सख्त लहजे में कहा है कि सार्वजनिक स्थानों, समारोहों और वाहनों में इस प्रकार के गानों का प्रसारण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री ने गुरुवार को जारी निर्देश में कहा कि अश्लील और दोहरे अर्थ वाले गाने समाज के लिए गंभीर समस्या बन चुके हैं। ऐसे गानों का बच्चों और युवाओं की सोच पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के गानों के प्रसारण से महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा प्रभावित होती है और वे असहज महसूस करती हैं।
सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि अश्लील और आपत्तिजनक गानों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। आगामी होली पर्व को देखते हुए सभी जिलों में विशेष अभियान भी चलाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296, 79 तथा अन्य संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जरूरत पड़ने पर साउंड सिस्टम जब्त करने के साथ आयोजकों और वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और महिलाओं की गरिमा व बच्चों के भविष्य से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
रिपोर्ट: दैनिक बिहार पत्रिका, पटना
Author: दैनिक बिहार पत्रिका
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