रेप और हत्या के मामले के दोषी को रोहतास कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

Rohtas Court Latest Update

बिहार पत्रिका डिजिटल, Rohtas Court Latest Update : रोहतास व्यवहार न्यायालय ने गुरुवार को रेप और हत्या के मामले के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। एडीजे प्रथम मनोज कुमार की अदालत ने सुनवाई करते हुए बक्सर के धनसोई निवासी शाहिद को फांसी की सजा दी है। साथ ही 76 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

मामला करगहर थाना इलाके का है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक विद्यासागर राय ने कहा कि घटना 16 जून 2009 की है। बक्सर के शाहिद की दिनारा के महबूब मार्केट में किराना दुकान थी। करगहर थाना क्षेत्र में शाहिद की बहन का घर था, जहां वो अक्सर आता-जाता था। 16 जून को वो आया हुआ था।

इसी दिन उसकी नजर पड़ोस की एक किशोरी पर पड़ी। शाहिद ने किशोरी को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को पता नहीं चले, इसलिए किशोरी को गला दबाकर मार डाला।

कोर्ट ने उसे IPC की धारा 448 में 1 साल कैद व 1000 जुर्माना, धारा 376 में 25000 जुर्माना सहित आजीवन कारावास और धारा-302 में 50 हजार जुर्माना सहित फांसी की सजा सुनाई है। मामले में कुल 11 लोगों की गवाही दर्ज हुई थी।

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