
बांका:- जिले के उन नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है, जो पात्र होने के बावजूद अभी तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के 29 सितंबर 2026 के निर्देश के बाद मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया को लेकर एक अहम बदलाव किया गया है।
फॉर्म-6 के साथ घोषणा-पत्र की अनिवार्यता समाप्त
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, बांका की ओर से सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है कि प्रारूप-6 यानी Form-6 के साथ अलग से घोषणा-पत्र देने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
इसका सीधा मतलब है कि जिन पात्र नागरिकों का नाम अभी निर्वाचक सूची में शामिल नहीं है और वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना चाहते हैं, उन्हें फॉर्म-6 के साथ अलग से घोषणा-पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी।
पात्र नागरिकों के लिए प्रक्रिया हुई सरल
मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के इच्छुक पात्र नागरिक अब निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रारूप-6 के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। अलग से घोषणा-पत्र जमा करने की बाध्यता हटने से आवेदन प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल होने की उम्मीद है।
निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए निर्देश
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जिले के सभी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारियों को आयोग के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है।
मतदाता बनने के इच्छुक लोगों के लिए जरूरी सूचना
अगर कोई पात्र नागरिक अभी तक निर्वाचक सूची में शामिल नहीं है और वह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना चाहता है, तो अब उसे प्रारूप-6 के साथ अलग से घोषणा-पत्र देने की जरूरत नहीं होगी। निर्वाचन प्रक्रिया में इस बदलाव का उद्देश्य पात्र नागरिकों के लिए मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया को आसान और सुगम बनाना है।










