समस्तीपुर। सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए लगाई गई होर्डिंग अब निजी अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और राजनीतिक दलों के प्रचार का अड्डा नहीं बनेंगी। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यदि अगले 15 दिनों के भीतर इन होर्डिंग्स से निजी फ्लैक्स नहीं हटाए गए, तो सीधे प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रजनीश कुमार राय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर चेतावनी दी है कि यह गैरकानूनी और सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग है। उन्होंने कहा कि जिन भी संस्थाओं या व्यक्तियों ने सरकारी होर्डिंग पर बिना अनुमति के फ्लैक्स लगाए हैं, वे इसे तत्काल प्रभाव से हटा लें। 15 दिनों की डेडलाइन के बाद प्रशासन संबंधित थानों में एफआईआर कराएगा।
क्या है मामला:
सरकार की लोककल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न स्थलों पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा होर्डिंग लगाए गए हैं। लेकिन इन पर निजी अस्पताल, कोचिंग संस्थान, डॉक्टरों और यहां तक कि राजनीतिक दलों ने भी अपने प्रचार-प्रसार के फ्लैक्स लगाकर कब्जा कर लिया है।
प्रशासन सख्त मूड में:
प्रशासन इसे सरकारी प्रचार सामग्री से छेड़छाड़ और अतिक्रमण मान रहा है। जनसंपर्क पदाधिकारी ने कहा कि यह कानून का उल्लंघन है और ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अब सावधान रहें:
- 15 दिनों की समय सीमा
- फ्लैक्स नहीं हटाने पर दर्ज होगी प्राथमिकी
- संबंधित थाने में होगा मुकदमा
- हो सकती है कानूनी कार्रवाई और जुर्माना
जिला प्रशासन का स्पष्ट संदेश –
“सरकारी संपत्ति पर निजी प्रचार का कोई अधिकार नहीं, आदेश का पालन करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें।”
रिपोर्ट – रामरूप राय, दैनिक बिहार पत्रिका
Author: दैनिक बिहार पत्रिका
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