7 साल बाद आया फैसला, 45 दिन में भुगतान नहीं करने पर 12% ब्याज भी देना होगा
Uttar Pradesh News, बस्ती — देश में ट्रेनों का समय पर न पहुंचना भले ही आम समस्या बन चुकी हो, लेकिन इस लापरवाही की भारी कीमत रेलवे को चुकानी पड़ी है। जिला उपभोक्ता आयोग, बस्ती ने ट्रेन के विलंब के कारण एक छात्रा की परीक्षा छूटने के मामले में रेलवे को 9 लाख 10 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
यह फैसला जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा एवं सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने सुनाया। आयोग ने रेलवे को पीड़िता को मानसिक पीड़ा, शैक्षणिक नुकसान और अन्य मदों के लिए 9 लाख रुपये हर्जाना तथा 10 हजार रुपये अतिरिक्त खर्च देने का निर्देश दिया है।
मामला स्थानीय गांधीनगर पिकौरा बख्श मोहल्ला निवासी छात्रा समृद्धि सिंह से जुड़ा है। समृद्धि ने अपने अधिवक्ता प्रभाकर मिश्रा के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था। वाद के अनुसार, 7 मई 2018 को समृद्धि ने लखनऊ के जयनारायण पीजी कॉलेज में परीक्षा देने के लिए बस्ती से इंटरसिटी सुपरफास्ट ट्रेन का 190 रुपये का टिकट खरीदा था। परीक्षा केंद्र पर उसे 12:30 बजे रिपोर्टिंग करनी थी, जबकि ट्रेन के चारबाग स्टेशन पर पहुंचने का निर्धारित समय 11:00 बजे था।
लेकिन ट्रेन अत्यधिक विलंब से दोपहर 1:34 बजे लखनऊ पहुंची, जिसके कारण समृद्धि परीक्षा में शामिल नहीं हो सकीं और उनका पूरा शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हो गया। छात्रा ने रेलवे मंत्रालय, रेलवे के महाप्रबंधक एवं स्टेशन अधीक्षक को नोटिस भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर 11 सितंबर 2018 को उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दायर किया।
लगभग सात वर्षों तक चले मुकदमे के बाद आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। सुनवाई के दौरान रेलवे ने ट्रेन के विलंब को स्वीकार किया, लेकिन विलंब का कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं कर सका। आयोग ने इसे सेवा में गंभीर लापरवाही मानते हुए रेलवे को 45 दिनों के भीतर 9,10,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। तय समय में भुगतान नहीं होने पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
इस फैसले को यात्रियों के अधिकारों के लिहाज से एक महत्वपूर्ण और नजीर स्थापित करने वाला निर्णय माना जा रहा है।
रिपोर्ट: दैनिक बिहार पत्रिका
Author: दैनिक बिहार पत्रिका
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