पॉक्सो कोर्ट का सख्त फैसला, 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
मधेपुरा। मधेपुरा में चार वर्ष पुराने दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह मामला उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है। 11 फरवरी 2023 की शाम करीब 5:30 बजे पीड़िता अपनी छोटी बहन और अन्य बच्चों के साथ गांव के मिडिल स्कूल के पास खेल रही थी। इसी दौरान गांव निवासी 60 वर्षीय दिनेश यादव उर्फ दीनाभद्री यादव वहां पहुंचा। आरोप है कि उसने बच्ची को बहला-फुसलाकर स्कूल के पीछे सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया।
घटना के बाद बच्ची देर तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। बच्ची स्कूल के पीछे अचेत अवस्था में मिली। होश में आने पर उसने अपनी मां को आपबीती बताई। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और बच्ची का इलाज कराया। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।
अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस गवाह और वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे-6 अमित कुमार पांडेय की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
स्पेशल पीपी विजय कुमार मेहता ने बताया कि अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि बच्चों के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराध समाज के लिए कलंक हैं और इनमें किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा सकती।
रिपोर्ट: सुभाष अग्रवाल, दैनिक बिहार पत्रिका
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