भागलपुर। जिले के पिरपैंती थाना क्षेत्र स्थित कंगाली चौक पर वर्ष 2021 में 140 बोतल विदेशी शराब बरामदगी मामले में विशेष उत्पाद न्यायालय संख्या-2 ने गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा ने अभियुक्त गोलू कुमार को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त 6 महीने की सजा भुगतनी होगी।
उल्लेखनीय है कि 18 सितंबर 2021 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड के रास्ते एक काले रंग की हुंडई कार से अवैध शराब बिहार लाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इसी दौरान संदिग्ध कार चालक ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर वाहन को पकड़ लिया।
कार चालक मौके से फरार हो गया, जबकि वाहन में सवार गोलू कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान कार से 140 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई, जिसके बाद पिरपैंती थाना में मामला दर्ज किया गया था।
विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बताया कि यह फैसला अवैध शराब कारोबार के खिलाफ सख्त संदेश है और ऐसे मामलों में कानून अपना काम कर रहा है।
रिपोर्ट: विकास शर्मा, दैनिक बिहार पत्रिका
Author: दैनिक बिहार पत्रिका
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